RBI ने कैश पेमेंट को लेकर जारी किए बड़े कड़े नियम, अभी जान लो वरना बाद में पड़ेगा पछताना RBI New Rule
RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में नकद भुगतान सेवा से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। इससे कर्जदाताओं के लिए प्राप्तकर्ताओं का रिकॉर्ड रखना जरूरी हो गया है। यहां cash payment का मतलब Bank Accounts से उन लाभार्थियों को paise transfer करने की व्यवस्था है, जिनका Bank account नहीं है। PTI की खबर के मुताबिक, Reserve Bank of India (RBI) ने ‘घरेलू धन हस्तांतरण’ से जुड़े अपने october 2011 के ढांचे को संशोधित किया है।
1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम
खबरों के मुताबिक, नए नियम 1 november 2024 से लागू होंगे। नकद भुगतान सेवा के लिए संशोधित ढांचे में कहा गया है कि भेजने वाला Bank लाभार्थी के name और पते का रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा। नकद भुगतान सेवा के मामले में, RBI ने कहा कि भेजने वाला बैंक/बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) नो योर कस्टमर (KYC) निर्देशों के अनुसार सत्यापित सेल फोन नंबर और स्व-प्रमाणित ‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD)’ के आधार पर प्रेषक को पंजीकृत करेगा।
हर लेनदेन को AFA द्वारा मान्य किया जाता है नए मानदंडों में यह भी कहा गया है कि प्रेषक द्वारा किए गए हर लेनदेन को प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक (AFA) द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रेषक बैंक को IMPS/NEFT लेनदेन संदेश के हिस्से के रूप में प्रेषक का विवरण शामिल करना चाहिए, RBI ने कहा। हालाँकि, कार्ड-टू-कार्ड हस्तांतरण से संबंधित दिशा-निर्देशों को रूपरेखा के दायरे से बाहर रखा गया है।