अब क्रेडिट कार्ड धारकों हो जाए सावधान! शॉपिंग करने पर आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस, जानें क्या है नियम ITR Filing

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ITR Filing: Credit Card का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। छोटे-बड़े सभी शहरों में credit card के जरिए खूब shoping की जा रही है। अगर आप भी credit card का प्रयोग करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वालों को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है।

कब मिल सकता है नोटिस?

जब क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई बड़ा लेनदेन किया जाता है तो खर्च करने वाला व्यक्ति जांच के दायरे में आता है। आयकर विभाग क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले बड़े लेनदेन पर नजर रखता है। अगर विभाग को किसी लेनदेन पर शक होता है तो कार्डधारक को नोटिस भेजा जा सकता है।

क्या होते हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन?

ऐसे लेनदेन जिसमें नियामक प्राधिकरणों द्वारा तय सीमा से ज्यादा खर्च होता है। आयकर विभाग ऐसे लेनदेन पर कड़ी नजर रखता है। इनका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किए जाने की आशंका रहती है। ऐसे लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक भी निर्देशों का पालन करने के निर्देश देता है।

कितनी रकम खर्च की जा सकती है

क्रेडिट कार्ड में खर्च की सीमा अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए बैंक को सभी लेनदेन की रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपनी होती है। सभी वित्तीय संस्थानों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की रिपोर्ट जमा करना जरूरी है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़े लेन-देन करते हैं तो आपको आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

क्रेडिट कार्ड के जरिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने वालों को फॉर्म 26AS में रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। कार्ड लिमिट से ज्यादा खर्च करने पर आयकर विभाग कार्रवाई करता है। आयकर विभाग सभी लेन-देन पर कड़ी नजर रखता है। क्रेडिट कार्ड पैन कार्ड से लिंक होता है। जिससे सरकार और आयकर विभाग सभी लेन-देन को ट्रैक कर सकता है।

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