घर खरीदारों की हो गयी बल्ले-बल्ले, बजट में वित्तमंत्री करेंगी ये बड़ा ऐलान Budget 2024

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Budget 2024: Budget की date का ऐलान हो चुका है, एक बार फिर देश के वेतनभोगी लोगों और बड़े उद्योगपतियों की उम्मीदें वित्त मंत्री Nirmala Sitaraman पर टिकी हैं। 23 july 2024 को जब वित्त मंत्री Nirmala Sitaraman budget पेश करने के लिए खड़ी होंगी, तो वह पल ऐतिहासिक होगा। वह देश के इतिहास में लगातार 7 बार आम बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी, इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था।

बजट में घर खरीदने वाले क्या चाहते हैं?

इन ऐतिहासिक पलों के बीच देश के आम आदमी की निगाहें वित्त मंत्री पर होंगी, तमाम उम्मीदों और मांगों के बीच एक मांग जो लंबे समय से चली आ रही है, वह है हाउसिंग लोन पर टैक्स छूट को लेकर। घर खरीदने पर अभी 80C और आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 24 (बी) के तहत टैक्स छूट मिलती है, बजट में इन दोनों पर टैक्स छूट बढ़ाने की लंबे समय से मांग चल रही है। ऐसी और भी कई मांगें हैं, आइए एक-एक करके सभी पर आते हैं।

24(बी) के तहत कर छूट में वृद्धि

धारा 24(बी) के तहत गृह ऋण ब्याज पर 2 लाख रुपये की कर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है। नारेडको-महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा का कहना है कि घर खरीदारों के लिए कर लाभ बढ़ाने से, खासकर 80C और धारा 24(बी) के तहत, आवास की मांग बढ़ेगी। गृह ऋण ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाने से आम आदमी के लिए घर खरीदना और अधिक किफायती हो जाएगा।

क्रेडाई-एमसीएचआई के उपाध्यक्ष और त्रिधातु रियल्टी के सह-संस्थापक और निदेशक प्रीतम चिवुकुला का कहना है कि धारा 24(बी) के तहत गृह ऋण ब्याज के लिए कर कटौती की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से घर खरीदारों को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से न केवल उनकी सामर्थ्य बढ़ेगी बल्कि आवासीय क्षेत्र में मांग भी बढ़ेगी।

गृह ऋण मूलधन के लिए अलग धारा

फिलहाल, 80सी के तहत गृह ऋण के मूलधन पर कर छूट उपलब्ध है। अब 80सी की सीमा मात्र 1.5 लाख रुपये है, जो बीमा, स्कूल फीस और कई अन्य टैक्स बचत से पूरी होती है, ऐसे में घर खरीदने वालों को होम लोन पर इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जरूरी है कि होम लोन के मूलधन पर अलग से टैक्स छूट दी जाए, यानी इसे 80सी से अलग करके अलग सेक्शन बना दिया जाए। इसकी सीमा भी कम से कम 3 लाख रुपये होनी चाहिए। तभी होम लोन ग्राहकों को इसका कोई लाभ मिल पाएगा। इसके दो फायदे होंगे, होम लोन लेने वाले का टैक्स बचेगा और हाउसिंग इंडस्ट्री को भी इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

80EEA को फिर से लागू किया जाए

हाउसिंग फॉर ऑल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने किफायती आवास की खरीद पर अतिरिक्त टैक्स लाभ देने के लिए 2019 के बजट में सेक्शन 80EEA की घोषणा की थी। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई, जो 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये की छूट के अतिरिक्त थी। यह स्कीम 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक चलाई गई थी। यानी इस दौरान सिर्फ पहली बार घर खरीदने वाले ही इस छूट का लाभ उठा सकते थे। यह स्कीम खत्म हो चुकी है, इंडस्ट्री चाहती है कि इस स्कीम को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि इस स्कीम से पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।

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